बीमा नियामक संस्था IRDAI ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर बीमा कंपनियों से ग्राहकों के हित से जुड़े अहम निर्देश और हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस सेटलमेंट और फ्री लुक पीरियड को लेकर भी आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। इसी के चलते इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) का कहना है कि बीमा कंपनियों से यह आशा की जाती है कि वे पॉलिसी पेमेंट और प्रीमियम ड्यू डेट जैसे परिपक्वता या उत्तरजीविता लाभ के बारे में जानकारी तय तारीख से कम से कम एक महीने पहले भेजा करें। उनका कहना है कि अगर कंपनियां समयसीमा को पूरा करने में असफल हो जाती हैं, तो ग्राहक लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही
Free-Look पीरियड की अवधि
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए लगभग 30 दिन की फ्री-लुक अवधि की अनुमति बीमा कंपनियों को देनी चाहिए, ऐसा आईआरडीएआई ने कहा है और अगर ग्राहक फ्री-लुक कैंसिलेशन करवाता है तो, उसे 7 दिनों के अंदर प्रीमियम अमाउंट रिफंड होना जाना चाहिए। साथ ही पॉलिसी लोन और मूल पॉलिसी शर्तों में भी बदलाव संबंधित सेवाओं की भी सात दिन की समयसीमा होनी चाहिए।
Cashless Claim Settlement मात्र 3 घंटे के अंदर
बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट 3 घंटे और नॉन-कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। IRDAI ने मास्टर सर्कुलर में पॉलिसी विवरण के साथ ग्राहक सूचना पत्रक को तथा इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्ट के विभिन्न फेज में जरूरी जानकारी प्रदान करने की बात कही है और साथ ही बीमाकर्ताओं के आराम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रपोजल फॉर्म ऑफर करने की बात कही है।
