द सेंट्रेल ड्रग्स स्टैंडर्ज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या सीडीएससीओ ने कहा कि आई-पिल या अनवांटेड 72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के सेल और डिस्ट्रिब्यूशन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बिना पर्चे के ही मार्केट में मिलती रहेंगी।
निकाला गया गलत मतलब
सूत्रों से पता चला कि औषधि नियमों की अनुसूची ‘एच’ और ‘के’ के अंदर आते हार्मोनल गर्भनिरोधकों की बिक्री के लिए कुछ खबरों में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का गलत मतलब निकाला गया है।
Schedule H
गर्भनिरोधक दवा सेंटक्रोमैन (Centchroman) और एथिनिलोएस्ट्राडियोल (Ethinyloestradiol), ड्रग रूल के शेड्यूल एच के अंदर आते हैं, जिसका मतलब होता है कि उन्हें सिर्फ डॉक्टर के पर्चे के साथ ही बेचा जा सकता है।
इन हिसाब से हैं नियम
आपको बता दें कि इन दवाओं की कुछ स्ट्रेंथ औषधि नियमों की अनुसूची ‘के’ में भी शामिल हैं। इसका मतलब होता है कि इन खास क्षमता वाली दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। सूत्रों का कहना है कि शेड्यूल के में जो स्ट्रेंथ परिभाषित है, बिना पर्चे के उपलब्ध होंगी। फिलहाल बाकी सभी स्ट्रेंथ के लिए पर्चे की जरूरत होगी।
बिक्री को आसान करने की कोशिश
सूत्रों के अनुसार शेड्यूल ‘के’ की एंट्री नंबर 15 में उल्लिखित दवाओं की श्रेणी इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आएगी’ को नियम की अनुसूची ‘एच’ में जोड़ा जाएगा। सेलेक्टेड स्ट्रेंथ वाली दवाओं की बिक्री के लिए अस्पष्टता दूर होगी और प्रोसेस आसान बनेगा।
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
